लोकसभा में पारित हुआ सहकारी विकास निगम का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने वाला विधेयक
हंगामे के बीच ध्वनिमत से पारित हुआ एनसीडीसी संशोधन विधेयक, 2026
लोकसभा ने मंगलवार को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 को हंगामे के बीच पारित कर दिया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना है।
विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच, सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने यह विधेयक पारित करने के लिए पेश किया, हालांकि विधेयक सहकारिता मंत्री अमित शाह के नाम से सूचीबद्ध था। सदन ने चर्चा के बिना विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार, जून 2021 में अलग सहकारिता मंत्रालय के गठन और केंद्र सरकार द्वारा सहकारी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों के बाद सहकारिता के विकास में एनसीडीसी की भूमिका काफी बढ़ गई है।
मंत्रालय के तहत आने वाला एनसीडीसी एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 के तहत की गई थी। एनसीडीसी के प्रमुख कार्यों में कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों और अन्य अधिसूचित वस्तुओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण और आयात–निर्यात से जुड़े कार्यक्रमों की योजना बनाना, उन्हें बढ़ावा देना और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना शामिल है।